हिमाचल में सरकारी कार्यक्रमों में फिजूलखर्ची पर रोक, CM के निर्देश; 31 अक्टूबर तक शॉल, टोपी, गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह से सम्मान नहीं होगी, पढ़ें पूरी खबर..
शिमला : हिमाचल सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों में शॉल, टोपी, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह से अतिथियों को सम्मानित करने पर रोक लगा दी है। आपदा को देखते हुए यह निर्णय रस्म अदायगी पर होने वाली फिजूलखर्ची को रोकने के मकसद से लिया गया है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब प्रदेश में 31 अक्टूबर तक किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अतिथियों और उनके साथ आने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित करने पर इस तरह की फिजूलखर्ची नहीं की जा सकेगी। कई बार बड़े सरकारी कार्यक्रमों में 40 से 50 हजार रुपए अतिथियों के मान-सम्मान में लग जाते हैं। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पहले ही अच्छी नहीं थी। अब आपदा ने 8600 करोड़ रुपए से ज्यादा के जख्म दिए हैं।

गार्ड ऑफ ऑनर पर भी रोक लगा चुके CM
CM सुक्खू इससे पहले भी प्रदेश में गार्ड ऑफ ऑनर पर रोक लगा चुके हैं। CM के आदेशानुसार, 15 सितंबर तक क्षेत्र के दौरे के दौरान अति विशिष्ट व्यक्तियों को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा, ताकि पुलिस के जो जवान गार्ड ऑफ ऑनर में ड्यूटी देंगे, उन्हें आपदा के कारण उत्पन्न स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य कर सकें। यही नहीं मुख्यमंत्री अपनी सिक्योरिटी को भी कम कर चुके हैं।
