हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अर्की को साल 2022 से लटकी हुई जॉइनिंग देने के आदेश जारी किए हैं. जल शक्ति विभाग अर्की में 3 प्रार्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद भी जॉइनिंग नहीं ली गई है. जिसके बाद प्रार्थियों ने हिमाचल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. (Himachal High Court) (Himachal High Court Order to Executive Engineer Arki)
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अर्की को आदेश दिए कि वह दो पैरा पंप ऑपरेटर व एक पैरा फिटर को तुरंत प्रभाव से जॉइनिंग दे. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने ज्ञानचंद, सोहनलाल व पुलकित तंवर की याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया है.

अपॉइंटमेंट लेटर के बाद भी नहीं मिली जॉइनिंग:
मिली जानकारी के अनुसार याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 20 जुलाई 2022 को जल शक्ति विभाग उपमंडल अर्की में पंप ऑपरेटर व पैरा फिटर के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. उम्मीदवारों के आवेदन आने पर जल शक्ति विभाग ने इन पदों को भरने संबंधी जारी अधिसूचना के तहत परीक्षा की सभी औपचारिकता पूरी कर ली. परिणाम घोषित होने के बाद तीनों प्रार्थियों को 13 अक्टूबर 2022 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए.

गौरतलब है कि प्रदेश में 14 अक्टूबर 2022 को विधानसभा चुनाव घोषित होने के कारण प्रार्थियों की जॉइनिंग नहीं ली गई .चुनाव के बाद भी नहीं हुई जॉइनिंग: वहीं, चुनाव खत्म हो जाने के बाद प्रार्थियों ने अधिशासी अभियंता अर्की से उनकी जॉइनिंग लेने के लिए गुहार लगाई. जब बार-बार गुहार लगाने के बाद भी उनकी जॉइनिंग स्वीकार नहीं की गई, तो प्रार्थियों को मजबूरन हिमाचल हाईकोर्ट के सामने अप्रैल 2023 में याचिकाएं दर्ज करनी पड़ी.

प्रदेश सरकार की दलील: इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि 12 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के मुताबिक राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त निकायों में चल रही सभी भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक स्थगित रखा जाएगा.याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में 12 दिसंबर 2022 से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी और उसके बाद प्रार्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी हो गया था.

रोजगार नोटिस 20 जुलाई 2023 के माध्यम से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के अनुसार प्रार्थियों का परिणाम 13 अक्टूबर 2022 को घोषित किया गया. इसके अलावा उसके तुरंत बाद याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी किए गए, जिससे उन्हें पंद्रह दिनों के भीतर नौकरी जॉइन करने के लिए कहा गया था. जिप पर फैसला सुनाते हुए हिमाचल हाई कोर्ट ने अर्की के अधिशासी अभियंता को जल्द तीनों प्रार्थियों की जॉइनिंग देने के आदेश जारी किए हैं.
