कोरोना वायरस: राज्यस्थान के बाद अब इस राज्य के दिए 31 मार्च तक लॉकडाउन के आदेश
चंडीगढ़: पंजाब में कोरोना वायरस बढ़ते प्रकोप के चलते कुछ दिनों के लिए राज्य के कई जिलों को पूरी तरह से लॉकडाउन करने का आदेश दिया है । अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। जनसम्पर्क अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन के आदेश दिए ।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन के आदेश दिए हैं ।
सभी जरूरी सरकारी सेवाएं जारी रहेंगी और जरूरी सामान जैसे कि खाना, दवाईं आदि की दुकानें खुली रहेंगी । DC और SSP को तत्काल प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं ।
पंजाब में अब तक 14 मामले आए सामनेपंजाब में अब तक कोरोनो वायरस के 14 मामले सामने आए हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पंजाब सरकार पूरे राज्य में 31 मार्च तक लॉकडाउन लागू करेगी. पंजाब में शनिवार को 11 और व्यक्ति कोरोनो वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिससे राज्य में संक्रमण के पुष्ट मामलों की कुल संख्या 14 हो गई. ऐसे में पंजाब प्रशासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते कुछ दिनों के लिए राज्य के कई जिलों को पूरी तरह से लॉकडाउन करने का आदेश दिया है. परिवार के केवल एक व्यक्ति को जरूरी कार्यों के लिए बाहर जाने की अनुमति होगी. आवश्यक चीजें बेचने वाली दुकानों को छोड़कर सब बंद हो जाएंगे।
चंडीगढ़ में कोविड-19 के 1 और मरीज की पुष्टि
चंडीगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमित एक और मरीज की पुष्टि हुई है. अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी. इसी के साथ यहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर छह हो गई है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कोविड-19 से संक्रमित इन छह मरीजों की हालत अभी स्थिर है. ब्रिटेन से लौटे एक युवक के सैम्पल की जांच सेक्टर 32 में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) में कराई गई, जिसमें कोरोना वायरस के होने की पुष्टि की गई. जीएमसीएच में लिए गए एक अन्य व्यक्ति के सैम्पल के परीक्षण का नतीजा नेगेटिव आया।
लॉक डाउन का क्या अर्थ है?
संक्रमण को रोकने के लिए जब तक बेहद जरूरी न हो, तब तक सार्वजनिक स्थलों पर आने— जाने से बचना बेहद जरूरी है। सरकारी एडवाइजरी के अलावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील में भी यही आग्रह किया जा रहा है। लेकिन लॉक डाउन का यह अर्थ कतई नहीं है कि प्रदेश या जिलों की सीमाएं सील हैं। यदि किसी गम्भीर मरीज को दिखाना हो या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो ऐसे अत्यंत जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकला जा सकता है।
सब्जी-दूध की दुकानें खुलेंगी ?
बिल्कुल खुलेंगी। दूध, सब्जी, किराना और दवाओं की दुकान लॉक डाउन के दायरे से बाहर हैं। मगर इन दुकानों पर बेवजह भीड़ लगाने से बचना जरूरी है।
एटीएम-पेट्रोल पंप खुलेंगे ?
जी हां, पेट्रोल पंप और एटीएम को राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाओं के श्रेणी में रखा है। ये खुले रहेंगे। इन्हें लॉक डाउन के दायरे से बाहर रखा गया है।
निजी वाहन का उपयोग होगा ?
जी हां, निजी वाहनों का संचालन जारी रहेगा, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए खुले वाहनों जैसे बाइक आदि की जगह निजी कार आदि का प्रयोग करें।