धर्मशाला : जिला कांगड़ा में अब होम क्वारंटाइन की उल्लंघना करने वाले नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा। कांगड़ा प्रशासन ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं।
होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने व जुर्माना न देने वाले नागरिकों की संपत्ति से इस जुर्माना राशि की भरपाई की जाएगी। जिला के बाहर से कहीं से भी घर आने वाला व्यक्ति 28 दिन तक होम क्वारंटाइन रहेगा।
ऐसे व्यक्ति को घर के अंदर रखने एवं बाहर जाने से रोकने के लिए उसके साथ रह रहे परिवार के व्यस्क सदस्य भी कानूनी रूप से बाध्य होंगे, नहीं तो उसके घर में रह रहे अन्य व्यस्क परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।