पीपीई किट घोटाले मामले में अजय गुप्ता को मिली ज़मानत, विजिलेंस पेश नही कर पाई गुप्ता के ख़िलाफ़ पुख्ता सबूत, पढें विस्तार से
शिमला: स्वास्थ्य विभाग पीपीई किट घोटाले में स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता को जमानत मिल गई है। हालांकि विजिलेंस गुप्ता का 5 दिन का रिमांड मांग रही थी लेकिन जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने ये कह कर उनकी मांग को ख़ारिज कर दिया कि 10 दिनों में उन्होंने गुप्ता से क्या पूछताछ की ? ऑडियो क्लिप के अलावा विजिलेंस के पास गुप्ता के ख़िलाफ़ क्या सबूत है। इस पर विजिलेंस संतोषजनक जबाब नही दे पाई।
थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद सत्र न्यायाधीश ने अजय गुप्ता को जमानत दे दी। 2 लाख सिक्योरटी व 2 लाख पर्सनल मुचलके व अन्य शर्तों के साथ जमानत दे दी।
विजिलेंस ने ये भी कहा कि जांच के बीच यदि गुप्ता को छोड़ा जाता है तो जांच बहुत पीछे चली जाएगी। गुप्ता के फोन कॉल व अन्य रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। गुप्ता के वकील कश्मीर सिंह ठाकुर ने दलील दी कि पीपीई किट ख़रीद कमेटी में स्वास्थ्य सचिव एवम डिप्टी डायरेक्टर का ज्यादा रोल है ऐसे में गुप्ता को बेबजह गिरफ्तार किया।
जिला सत्र न्यायाधीश ने ये भी कहा कि इस दौरान गुप्ता गवाह व किसी को फ़ोन नही करेंगे यदि कोई गड़बड़ी करते है तो उनकी जमानत रद्द करने के लिए विजिलेंस कोर्ट आ सकती है।