अर्की पुलिस ने पंचायत प्रतिनिधियों को जारी किया फरमान, बाहरी राज्यों से आए मजदूरों व फेरी वालों का करवाएं पंजीकरण, नियमों की अवहेलना करने पर होगी सजा, पढ़ें पूरी खबर..
सोलन (अर्की); उपमंडल अर्की थाना प्रभारी ने प्रवासी मजदूरों के पंचायत में प्रवेश पर गाइडलाइन जारी की है। इसमें यह जरूरी किया गया है कि मजदूर का पुलिस चौकी, थाना और पंचायत में पंजीकरण होना चाहिए। उन्होंने अर्की थाना के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधान व वार्ड मैंम्बर से आग्रह किया है कि हर पंचायत के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम वासियों को आपके द्वारा सूचित किया जाये कि इनके द्वारा अपने रिहायशी व अन्य निर्माण भवन में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्ति जो कि थाना व पंचायत के क्षेत्राधिकार में फेरी लगाने व मजदूरी का काम करने के लिये आते हैं। इन बाहरी राज्य के व्यक्तियों का पंजीकरण थाना मे होना अनिवार्य है।
बता दें कि बाहरी राज्य से आये व्यक्ति विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर यहां से चले जाते हैं जिससे ईलाका मे अशांति का भय बना रहता है। इसलिए ग्राम वासियों को बाहरी राज्य से आये व्यक्तियों का पंजीकरण थाना मे करवाना अनिवार्य जरूरी है।
अर्की पुलिस ने उपमंडल की सभी पंचायतों को गाइडलाइंस जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई बाहरी राज्य से आया व्यक्ति अपना नाम पता सम्बंधित पंचायत व थाना में दर्ज नही करवाता तो उसके खिलाफ जेर धारा 188 IPC के अंतर्गत उसके और मकान मालिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।