शिमला उपायुक्त ने भी कोरोना कर्फ्यू से पहले जारी की दिशा निर्देश, पब्लिक मूवमेंट रहेगी बंद, जरूरी कार्य के लिए ही निकल सकते हैं बाहर, पढ़े विस्तार से..
शिमला: (ओ.पी.ठाकुर); हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बीते कल मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना कर्फ्यू 6 मई रात्रि 12 बजे से 16 मई तक लगाने का फैसला लिया जिसको लेकर प्रदेश के सभी उपायुक्तों ने अपने-अपने जिलों के लिए जारी दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को उचित ढंग से लागू करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके चलते आम जनता का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही लोग बाहर निकल पाएंगे।
शिमला उपायुक्त ने कोरोना कर्फ्यू से पहले जारी किए दिशा निर्देश -
1. उपायुक्त जिला शिमला द्वारा जारी कोरोना कर्फ्यू अधिसूचना के तहत जिला में 7 मई प्रातः 6 बजे से 17 मई प्रातः 6 बजे तक धारा 144 के तहत कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा ।
2. दैनिक उपभोग के वस्तुओं की दुकाने सायं छः बजे तक खुली रहेगी । कर्फ्यू के दौरान एक स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
3. शादी एवं दाह संस्कार में 20 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति होगी तथा शादी समारोह आयोजित करने के लिए सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।
4. कर्फ्यू के दौरान सिर्फ विशेष कार्य के लिए ही लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी जैसे वेकसीन लगवाना, टैस्टिंग करवाने, रोजर्मरा की चीजे खरीदने जिसमें दवाई, राशन व सब्जिया खरीदना इत्यादि की अनुमति होगी। विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए सरिया व सिमेंट आदि की खरीद की जा सकेगी ।
5. दैनिक जरूरत की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकाने व प्रतिष्ठान बन्द रहेगे । इसके अतिरिक्त ऑटो वर्कशाॅप, ढाबे व दवाई की दुकानें एसओपी के तहत सांय छः बजे तक खुली रहेगी ।
6. कर्फ्यू के दौरान कृषि व बागवानी गतिविधियों को करने की अनुमति रहेगी। 16 मई तक सभी विभागीय कार्यालय बन्द रहेगे , केवल आवश्यक सेवाऐं प्रदान करने वाले सरकारी कार्यालयों सहित केन्द्र सरकार के कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे ।
7. बैंक, एटीम व फाईनेशियल सर्विसीज के कार्यालय भी 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे । कार्यालय व बैंक के लिए आने वाले कर्मचारी या अन्य जरूरी सेवाओं के लिए आने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाकर आने जाने की अनुमति होगी ।
8. होटल, ढाबों व करयाना की दुकानों के संचालक अपने कर्मचारियों को परिचय पहचान पत्र जारी करें ताकि वे कर्फ्यू के दौरान आवाजाही कर सके ।
9. जरूरी सेवाओं को सुचारू रखने के लिए जो लोग अपना निजि वाहन इस्तेमाल करेंगे उन्हें 50 प्रतिशत सवारी की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
उपरोक्त्त दिशानिर्देश कोरोना कर्फ्यू लगते ही लागू होंगे। इन दिशानिर्देशों के अतिरिक्त होटलों व पर्यटन कारोबारियों की गतिविधियों के लिए पर्यटन विभाग ने भी अलग से एसओपी जारी की है जिसकी अनुपालना कोरोना कर्फ्यू में प्रभावी रहेगी ।
श्री योगराज शर्मा एवं श्रीमती कृष्णा शर्मा निवासी अपर कैथु बाज़ार, शिमला की 6 मई 2021 को शादी की 50वीं वर्षगांठ पर परिवार एवं संबंधियों की तरफ़ से हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बहुत बहुत बधाई!!