कुनिहार में कोरोना संक्रमण के चार मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कुनिहार के मुख्य चौक को आगामी आदेशों तक सील कर दिया है। कुनिहार ओल्ड बस स्टैंड से पीपल चौक बाजार तक एरिया को पूरी तरह बंद कर दिया है। निर्णय लिया गया कि जब तक सैंपलिंग नहीं हो जाती तब तक शहर को सील रखा जा सकता है। पढ़े विस्तार से -
सोलन/कुनिहार: जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला के अर्की उपमंडल के कुनिहार में कोविड -19 पॉजिटिव मामले सामने आने के उपरांत कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है । यह निर्णय उपमंडलाधिकारी अर्की की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कुनिहार में कुसुम गर्ग की दुकान, अमरटैक्स से राज दरबार , वार्ड नंबर 3 , तक एवं भारतीय स्टेट बैंक एटीएम , राणा भवन से लोक राम भारद्वाज की दुकान , वार्ड नंबर -4 का हिस्सा तक की पूर्ण पाबंदी रहेगी। पंचायत घर कुनिहार के समीप स्थित गौतम निवास , उच्चा गांव की सीमा पर एकांत स्थल की भी पूर्ण बाड़बंदी की जाएगी।
जिला दंडाधिकारी ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर लोगों तथा वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है ।आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे । उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर - घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे । इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी । क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोजकर उनकी जांच की जाएगी व उन्हें आईसोलेट किया जाएगा । आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक सोलन कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबन्धित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे।